लातेहार, सितम्बर 7 -- लातेहार,संवाददाता। डीडीसी सैय्यद रियाज अहमद ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया गया कि झारखंड यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016 के प्रावधानों के अनुसार राज्य के पंचायत राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार क्षेत्रों में 5000 वर्ग फीट अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल वाले पक्के आर.सी.सी. छत वाले भवनों का नक्शा अब संबंधित जिला परिषद से स्वीकृत कराना अनिवार्य कर दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि निदेशक, पंचायत राज, झारखंड रांची के स्पष्ट निर्देशानुसार 10 अक्टूबर 2017 से लागू उक्त बायलॉज का पालन प्रत्येक जिले में सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में दिनांक 19 अगस्त को आयोजित जिला परिषद, लातेहार की बैठक एवं 21 अगस्त को पारित प्रस्ताव संख्या-94 के तहत यह निर्णय लिया गया कि झारखंड बिल्डिंग बायलॉज का सफल क्रियान्वयन हर हाल में सुनिश्चित क...
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