नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- दिल्ली के द्वारका जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में पांच साल सात महीने से जेल में बंद आरोपी संदीप को जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन की अदालत ने कहा कि ट्रायल में जरूरत से ज्यादा देरी आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और न्यायिक प्रक्रिया स्वयं सजा नहीं बन सकती। यह मामला नजफगढ़ थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 फरवरी 2020 की रात करीब तीन बजे, आरोपी संदीप और उसके साथियों ने जग्गू नामक व्यक्ति की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी थी। आरोप है कि जग्गू के सिर पर लोहे के जैक और बांस के डंडों से कई वार भी किए गए थे।38 में से केवल छह की हो सकी है गवाही आरोपी के अधिवक्ता रवि दराल और अदिति सिंह ने अदालत में कहा कि संदीप को झूठा फंसाया गया है। यह पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित ह...