पंकज कुमार सिंह, अगस्त 4 -- नियुक्ति की तिथि से पांच साल तक बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। इस अवधि के पहले असाध्य और गंभीर बीमारी जैसी विशेष परिस्थिति में ही ट्रांसफर हो सकेगा। शिक्षा विभाग राज्य के करीब 6 लाख स्कूली शिक्षकों के तबादले को लेकर नई नियमावली तैयार कर रहा है। इसमें तबादले को लेकर स्पष्ट प्रावधान किये जा रहे हैं। नई तबादला नियमावली के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी लेकर लागू किया जाएगा। नई नियमावली लागू होने पर जिला स्तरीय शिक्षकों का तबादला जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी करेगी। इस कमेटी में उप विकास आयुक्त, एडीएम स्तर के एक अधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। प्रधानाध्यापक सहित प्रमंडल स्तर के शिक्षकों के तबादले को प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में...