मुजफ्फर नगर, अक्टूबर 9 -- मुजफ्फरनगर। पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मुख्य पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अलका भारती ने 20 साल की सजा व 15 हजार रुपए के अर्थदंड का जुर्माना किया है। एडीजीसी विक्रांत राठी व दीपक गौतम ने बताया कि खतौली थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि उसकी पांच साल की बेटी के घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी महकार निवासी बुआडा कलां उसकी बेटी को बहलाकर जंगल में ले गया। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। एडीजीसी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अभियोजन की तरफ से घटना को साबित करने के लिए सात गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई मुख्य पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अलका भारती की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सुनवाई...