बदायूं, जुलाई 19 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नीरज कुमार गर्ग ने पांच साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी माना है। न्यायाधीश ने दोषी को 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति देने का हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा के अनुसार वादी मुकदमा ने 27 फरवरी 2023 को थाना मूसाझाग में तहरीर दी। जिसमें उसने बताया दोपहर ढाई बजे उसकी पत्नी, पांच साल की बेटी (पीड़िता) को लेकर खेत पर घास लेने गई थी। वहां पर आरोपी युवक महेंद्र मौजूद था उसकी पत्नी खेत में घास कटने लगी तभी मौका पाकर महेंद्र ने उसकी पांच वर्ष की लड़की को अपने पास बुलाकर 10 रुपये दिए और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। जब उसकी पत्नी आई और बच्ची को देखने गई तब महेंद्र मौके से भाग गया। बच्ची ने अपनी मां क...
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