नई दिल्ली, मई 20 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। बीते चार-पांच साल से किसी कारण संपत्ति कर अदा नहीं कर पाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब एक साथ पांच साल का संपत्ति कर (हाउस टैक्स) जमा करने पर पिछला बकाया और उस पर लगाया गया जुर्माना माफ हो जाएगा। दिल्ली की सभी आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के मालिकों को इसका लाभ मिलेगा। यह संभव होगा दिल्ली नगर निगम प्रशासन की ओर से लाई जा रही एमनेस्टी स्कीम यानी माफी योजना के जरिये। इस योजना से जुड़ा प्रस्ताव बुधवार को होने वाली सदन की बैठक में पेश किया जाएगा। इस प्रस्ताव में ए से एच श्रेणी की दिल्ली की सभी कॉलोनियों की आवासीय व व्यावसायिक संपत्तियों को शामिल किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि निगम प्रशासन के आंकड़ों के तहत दिल्ली में 13 लाख करदाता हैं। संपत्ति कर को लोगों को जमा कराने के लिए लगातार सू...