गोपालगंज, जुलाई 10 -- मामले के एक आरोपित को पहले ही दी जा चुकी है आजीवन कारावास की सजा किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज के प्रधान मजिस्ट्रेट निलेश भारद्वाज की कोर्ट में सुनाई सजा उचकागांव थाने के एक गांव से वर्ष 2013 में 5 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर की गई थी हत्या गोपालगंज। विधि संवाददाता किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज के प्रधान मजिस्ट्रेट निलेश भारद्वाज की कोर्ट ने 5 वर्षीय बच्चे के अपहरण और हत्या के 24 वर्ष पुराने मामले में दो किशोरों को दोषी पाते हुए नौ -नौ माह की सजा सुनाई है। वहीं मामले के एक मुख्य आरोपित को दूसरे कोर्ट से पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। जबकि एक अन्य आरोपित साक्ष्य के आरोप में बरी हो चुका है। बताया जाता है उचकागांव थाने के एक गांव से 26 नवंबर 2013 को 5 वर्षीय बच्चा घर से बाहर खेलते हुए गायब हो गया था। मामले को लेकर अज्ञ...