नई दिल्ली, अप्रैल 27 -- - अदालत ने पीड़िता को साढ़े दस लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा अदालत ने पांच वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने पीड़िता को साढ़े दस लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शंकर नारायणन की अदालत ने दोषी देवेंद्र को पास्को अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी ठहराया था। अदालत ने आदेश में कहा कि पीड़िता एक मासूम बच्ची थी, जिसके साथ दोषी ने यौन उत्पीड़न किया। मामला अपराध को कम करने वाले कारकों से कहीं अधिक हैं। दोषी किसी भी प्रकार की नरमी का हकदार नहीं है। अदालत ने दोषी पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को एक साल के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.