रांची, नवम्बर 7 -- रांची, संवाददाता। पांच पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने के मामले में जेल में बंद तीन आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर शुक्रवार को एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। तीनों आरोपियों सुनील टुडू, श्रीराम मांझी और नरेश उर्फ रामू लोहरा ने जमानत की गुहार लगाते हुए 26 सितंबर को याचिका दाखिल की है। अदालत अपना सुरक्षित आदेश 18 नवंबर को सुनाएगी। आरोपियों पर सरायकेला-खरसावां के तीरूलडीह थाना क्षेत्र के कुकुरूहाट बाजार में पेट्रोलिंग करने निकली पुलिस टीम पर हमला कर पांच पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार देने का आरोप है। घटना 14 जून 2020 को दी गई थी। एनआईए ने दिसंबर 2020 में इस मामले को टेकओवर किया है। तीनों आरोपी लंबे समय से...