लखनऊ, जनवरी 14 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निगम, लखनऊ को निर्देश दिया कि वह जिम्मेदार अधिकारियों को नामित करे, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ मिलकर नगर निगम की बाहरी सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी ईंट-भट्टों का सर्वेक्षण करें। सर्वेक्षण के उपरांत एक नया हलफनामा दाखिल कर ईंट-भट्टों की स्थापना की तिथि, अनुमति की स्थिति तथा संबंधित वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा दी गई स्वीकृतियों का विवरण प्रस्तुत किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने दुर्गेश कुमार सिंह की ओर से वर्ष 2010 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश ईंट-भट्टा (स्थापना हेतु स्थान निर्धारण मापदंड) नियमावली, ...