शामली, मई 21 -- वर्ष 2018 में झिंझाना थाने पर करमा उर्फ कर्मवीर निवासी गांव अजीजपुर के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को एसीजेएम कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 1995 में कैराना कोतवाली पर गय्यूर व असगर निवासीगण गांव बराला के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिन्हें सिविल जज सीनियर डिवीजन ने जेल में बिताई अवधि के कारावास और कुल दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 1995 में कैराना कोतवाली पर गय्यूर निवासी गांव बराला के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 1995 में कैराना कोतवाली पर असगर निवासी गांव बर...
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