देवघर, नवम्बर 12 -- देवघर प्रतिनिधि जमीन विवाद को लेकर मारपीट करने एवं बम विस्फोट करने से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय- सह- पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश आर के सिन्हा की अदालत ने पांच अभियुक्तों को दोषी पाकर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 247/2022 के इस मामले में अभियुक्त मुन्ना यादव, शक्ति यादव, नीलमणि यादव, सीताराम यादव एवं हीरामन यादव को भादवि की धारा 307 के तहत दोषी पाकर सात-सात वर्षों की सश्रम कैद सहित पांच- पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तों में से प्रत्येक को एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा। अभियुक्तों को बम विस्फोटक अधिनियम की धारा 3(ए) के तहत भी दोषी पाया गया एवं दस-दस वर्षों की कैद सहित पांच-पांच हज...
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