नई दिल्ली, अगस्त 12 -- दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मसले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने उक्त आदेश दिल्ली सरकार की एक याचिका पर दिया। इस रिपोर्ट में सुनवाई के दौरान कैसे चली दलीलें और अदालत ने क्या बातें कहीं एक नजर...दिल्ली सरकार ने क्या लगाई गुहार? प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुजारिश की कि दिल्ली एनसीआर म...