नैनीताल, मार्च 28 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों से ही वाहनों की फिटनेस जांच कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर अगली तिथि तक याचिकाकर्ताओं को वाहनों की फिटनेस जांच पूर्व की तरह किसी भी अधिकृत फिटनेस सेंटर या ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से कराने अनुमति दी है। मामले के अनुसार, देहरादून की दून ऑटो रिक्शा यूनियन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उत्तराखंड परिवहन आयुक्त के नवंबर 2022 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि देहरादून और ऊधमसिंह नगर जिले में वाहनों की फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इन्हीं सेंटरों के जरिए एक अप्रैल 2025 से वाहनों की फिटनेस जांच करानी अनिवार्य होगी। याचिकाकर्ता के अधिव...