अमरोहा, अगस्त 12 -- सड़क दुर्घटना में किसान की मौत के मामले में चक्कर लगवाकर बीमा कंपनी ने आखिर में क्लेम देने से मना कर दिया। केस की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने अब बीमा कंपनी को दो लाख रुपये का भुगतान मय नौ प्रतिशत ब्याज के साथ करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के अलावा वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मंडी धनौरा क्षेत्र के गांव भानपुर खालसा में किसान पतराम सिंह का परिवार रहता है। गजरौला स्थित एक बैंक शाखा में उनका खाता था। उन्होंने अपने बचत खाते में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत एक पॉलिसी भी ले रखी थी। 20 अगस्त 2019 को पतराम सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मामले में परिजनों ने दिल्ली नंबर की एक कार के चालक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। मृतक के बेटे योगेश...