नई दिल्ली, जून 6 -- अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना एक स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस है जिसे मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस (RTOs) कंडक्ट करती है। आप इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि कुछ खास स्टेट को छोड़कर लगभग सभी राज्य में यह प्रक्रिया समान होती है। आइए जानते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस के बारे में।एलिजिबिलिटी गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटर वाहन (LMVs) के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इनमें लर्नर लाइसेंस (टेंपरेरी, 6 महीने), परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (20 साल या 50 साल की उम्र तक वैलिड), बिजनेस व्हीकल के लिए कमर्शियल लाइसेंस और विदेश के लिए इंटरनेशनल ड्राइविं...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.