नई दिल्ली, अप्रैल 8 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़े मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत पश्चिम बंगाल में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अतिरिक्त पदों के सृजन के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने यह साफ कर दिया है कि राज्य में 25,753 शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित अन्य पहलुओं की सीबीआई द्वारा जांच जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अतिरिक्त पद सृजन की जांच सीबीआई को सौंपे जाने को ...