हाथरस, जुलाई 13 -- सिकंदराराऊ। हाथरस रोड पर लगने वाले पशु बाजार की जिला पंचायत द्वारा दी गई अनुमति निरस्त करने की हाईकोर्ट में की गई रिट को लंबी बहस के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जानकारी के अनुसार कई दशक पुराने पशु बाजार के विरोध में अनस सिद्दीकी आदि ने हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। कि जिला पंचायत द्वारा पशु बाज़ार को लेकर जारी की गई अनुमति को निरस्त किया जाए। दावा किया गया था कि जिस स्थान पर पशु बाजार लगाया जा रहा है वह भी उसमें साझीदार है। अदालत में लंबी बहस के बाद यह पाया गया कि जिस भूमि पर पशु बाजार लगता था उस पर प्रतिवादी बाबर सिद्दीकी के परिवार का अभिलेखों में नाम दर्ज है । जबकि वादी अनस सिद्दीकी का अभिलेखों में स्वामित्व को लेकर कोई उल्लेख नहीं है। अदालत ने निर्णय दिया कि पशु बाजार स्थल पर कहीं भी वादी का नाम नहीं है । इन हालातो...
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