जयपुर, मई 14 -- राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुपालन विभाग में पशु परिचर के 6000 से अधिक पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और पशुपालन विभाग को चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। न्यायमूर्ति महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने हितेश पाटीदार और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका पर यह अंतरिम आदेश जारी किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट सारांश विज और हरेंद्र नील ने पैरवी करते हुए तर्क दिया कि भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के लिए जो 'जेड फॉर्मूला' अपनाया गया है, वह गलत है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस फॉर्मूले को पहले ही खारिज कर चुका है और 'पी फॉर्मूला' को अधिक उपयुक्त माना गया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि परीक्षा तीन दिनो...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.