आगरा, फरवरी 10 -- पशु क्रूरता अधिनियम एवं गोवध प्रतिषेध अधिनियम के मामले में आरोपित ताबिश व ताहिर हुसैन निवासी वेलकम सीलमपुर थाना वेलकम नई दिल्ली को राहत नहीं मिली है। अपर जिला जज पुष्कर उपाध्याय ने आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी ने जमानत अर्जी का विरोध किया। थाना एत्मादपुर के प्रभारी उपनिरीक्षक सचिन कुमार फोर्स के साथ 25 सितंबर 24 को छलेसर चौकी के पास गश्त कर रहे थे। उसी दौरान दिल्ली नंबर की एक गाड़ी आते दिखी। चेकिंग के लिए रोका तो गाड़ी चालक ने जंगल की ओर गाड़ी दौड़ा दी। पीछा करने पर आरोपित वहां अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गए। गाड़ी के अंदर मांस के टुकड़े/अवशेष बरामद हुए। थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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