कानपुर, जनवरी 19 -- कानपुर देहात। सट्टी थाने में 6 अगस्त 1999 को गोमांस सहित पकड़े गए आरोपित हारून पुत्र खुदाबक्श निवासी सट्टी ने जेएम भोगनीपुर कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसपर अदालत ने उसको दोषी सिद्ध करते हुए जेल में बिताई अवधि के साथ अदालत उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर पांच सौ रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसको 15 दिन के अतिरिक्त कारावास का आदेश कियागया।
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