नई दिल्ली, जनवरी 16 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। संजय गांधी पशु देखभाल केन्द्र को जांच के दौरान कब्जे में लिए गए 10 कुत्तों को सौंपने के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अदालत ने नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि केन्द्र की इस मामले में दी गई सफाई असंतोषजनक है। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरभि शर्मा वत्स की अदालत जगतपुरी थाने में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी मालिक को कुत्ते सौंपने के निर्देश देने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली पशु आश्रयगृह की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता (पशु आश्रय केन्द्र) का आचरण गैर-अनुपालन, गंभीर लापरवाही व जानबूझकर गलतबयानी वाला है। जबकि वे पशु कल्याण के लिए कार्य करने का दावा करते हैं। उनके कार्यों से जीवन खतरे में पड़...