रांची, नवम्बर 28 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पशु वधशाला की नियमावली पर विस्तृत जानकारी मांगी है। शुक्रवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि वर्ष 2023 में कोर्ट ने नियमावली बनाने का निर्देश दिया था, इसके बाद नियमावली बनी है या नहीं। 12 दिसंबर तक सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से यह जानना चाहा कि कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने नियमावली बनायी है या नहीं। इस पर सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि सरकार से निर्देश लेने के बाद ही अदालत को जानकारी देंगे। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जतायी और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोर्ट के आदेश का पालन अब तक नहीं हुआ है। मानकों के उल्लंघन पर रोक लगे इस संबंध में प्रार्थी श्यामानंद पांडे...
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