बुलंदशहर, फरवरी 22 -- बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश अनूपशहर विनीत चौधरी के न्यायालय ने वर्ष 2013 में पशुओं को वाहन में क्रूरतापूर्वक ले जाने के मामले में दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों द्वारा एक वाहन में गोवंशीय पशुओं को क्रूरता से भरकर ले जाया जा रहा था। दोनों अभियुक्तों पर 5050-5050 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 में नरौरा पुलिस ने अमरोहा के थाना डिडौली के गांव डिडौली निवासी नासिर पुत्र नसीर और संभल के थाना नखासा के मोहल्ला लोधी सराय निवासी मोहम्मद फैजान पुत्र बाबू को एक वाहन में गोवंशीय पशुओं को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाते हुए पकड़ा था। 8 नवंबर 2013 को थाना नरौरा में गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम समेत अन्य संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की ...