नई दिल्ली, जनवरी 27 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री एवं अभिनेता पवन कल्याण के बेटे अकीरा नंदन के नाम, व्यक्तित्व, तस्वीर का इस्तेमाल करके एआई से बनी फिल्म के सर्कुलेशन व ब्रॉडकास्ट पर रोक लगा दी है। अदालत ने अकीरा नंदन उर्फ ​​अकीरा देसाई के खिलाफ दायर किए गए मामले की सुनवाई कर रहे है। याचिका में दावा किया गया है कि प्रतिवादी संभवमी स्टूडियोज एलएलपी ने लगभग एक घंटे की एक फिल्म बनाई है। यह फिल्म यूट्यूब पर पोस्ट की। इस फिल्म में कथित तौर पर दुनिया की पहली ग्लोबल एआई फिल्म होने का दावा किया गया है। इसमें याचिकाकर्ता अकीरा को उनकी इजाजत के बिना मुख्य भूमिका में दिखाया गया है। याचिका में कहा गया है कि उनकी निजता व व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का यह भी दावा ...