नई दिल्ली, जनवरी 2 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध अभिनेता एवं आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कई वेबसाइट्स व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनकी सहमति के बिना उनके नाम या तस्वीर का व्यावसायिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कई प्रतिवादियों (14 संस्थाओं जिनमें जॉन डो पर्सन व कई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स शामिल हैं) को सुनवाई की अगली तारीख तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(एआई) व डीपफेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कल्याण की व्यक्तित्व का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। पीठ ने कहा कि सुविधा का नियंत्रण याचिकाकर्ता (कल्याण) के पक्ष में है। उल्लंघन करने वाली सामग्री की लगातार मौजूदगी से उन्हें ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। पी...