नई दिल्ली, जनवरी 28 -- देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर डिबेट जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सेकुलर प्रॉपर्टी कानून की मांग उठाते हुए एक मुस्लिम महिला ने याचिका दायर की है। इस पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। महिला ने अदालत में अपील की है कि यदि कोई मुस्लिम चाहे तो उसे उत्तराधिकार कानून के तहत प्रॉपर्टी में अधिकार दिया जाए। इस पर बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कैसे एक मुस्लिम को शरिया कानून की बजाय सेकुलर कानून के तहत प्रॉपर्टी में अधिकार दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय की है। यह अर्जी केरल की रहने वाली महिला साफिया ने दायर की थी। महिला का कहना है कि वह अपनी पूरी संपत्ति बेटी को देना चाहती है। महिला का कहना है कि मेरा बेटा मनमौजी है और बेटी ही मेरी दे...