नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश की पर्यावरण कार्यकर्ता भानु तातक की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। तातक ने आरोप लगाया था कि उन्हें शिक्षा के उद्देश्य से विदेश यात्रा करने से रोक दिया गया। भानु को सात सितंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उस समय रोक दिया, जब वह आयरलैंड जाने वाली फ्लाइट में सवार होने वाली थीं। अदालत में सरकार की ओर से पेश वकील ने बताया कि तातक के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और राज्य पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट को मामले में क्षेत्राधिकार नहीं है। अदालत ने तातक को उचित हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील उनके मु...