बेगुसराय, मार्च 25 -- मंझौल। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मंझौल संजय कुमार सिंह की अदालत ने 25 मार्च मंगलवार को सत्रवाद संख्या 110/18 में खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी हत्या के अभियुक्त विकास दास को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। मिर्जापुर निवासी अभियुक्त विकास दास पर हत्या कर लाश छुपाने के आरोप में खोदावंदपुर थाना में 171/ 13 प्राथमिकी सूचक कैलू दास ने दर्ज कराई थी। अभियुक्त पर भादवि की धारा 302/ 201 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन की तरफ से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार के द्वारा चार गवाहों की गवाही कराई गई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शकील अहमद एवं वन्दना कुमारी ने न्यायालय में पक्ष रखा।

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