देवघर, जून 22 -- देवघर, प्रतिनिधि। देवघर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चन्द्र चटर्जी की अदालत ने मारपीट से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवायी के बाद तीन आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जी आर संख्या 863/2023 के मामले में सारवां थाना अन्तर्गत दौंदिया ग्राम निवासी इजहार आलम, इकबाल अंसारी व सकीना बीबी को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। मारपीट व गाली-गलौज करने से संबंधित इस मामले में सारवां थाना कांड संख्या 13/2023 के रुप में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एक गवाह भी प्रस्तुत किया गया, पर बताया जाता है कि उसने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाह के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त तीनों आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया।
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