रुद्रपुर, मई 5 -- रुद्रपुर, संवाददाता। उत्तराखण्ड में पर्यटन और यात्रा व्यवसाय से जुड़ी सभी इकाइयों के लिए अब पंजीकरण जरूरी कर दिया है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी लता बिष्ट ने बताया कि उत्तराखण्ड पर्यटन संस्कृति एवं खेलकूद अनुभाग-01 द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2014 (संशोधित 2016) को प्रख्यापित किया गया है। इसके तहत राज्य की सभी पर्यटन संबंधित इकाइयों को पंजीकरण कराना जरूरी होगा। जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि पंजीकरण के लिए ऑनलाईन आवेदन लिए किया जा सकता है। आवेदन के साथ कई जरूरी दस्तावेज इकाई के स्वामी व ऑनर का पैन कार्ड, स्वीकृत भवन मानचित्र की प्रति, शपथ पत्र, पर्यटन इकाई के फोटोग्राफ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति, अग्निशमन विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र, भूमि से संबंधित दस्तावेज...
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