मसूरी। एचटी संवाददाता, अप्रैल 18 -- गर्मियों की छुट्टियों में हिल स्टेशन घूमने जाने का प्लान बना रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। देहरादून जिला प्रशासन ने शनिवार से मसूरी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू करने की घोषणा की है। इसका मकसद गर्मियों के मौसम में पर्यटकों की भीड़ को नियंत्रित करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और हिल स्टेशन में ट्रैफिक को नियंत्रित करना है। बीएनएसएस 2023 की धारा 163 जिला मजिस्ट्रेटों को सार्वजनिक उपद्रव या सुरक्षा के लिए संभावित खतरों से निपटने के तत्काल उपाय करने का अधिकार देती है। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी करना शामिल है। देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने कहा, "गर्मी के मौसम के लिए शनिवार से बीएनएसएस की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी क...
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