मुजफ्फरपुर, जुलाई 1 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिध। मैट्रिक की नाबालिग छात्रा को अगवा करने में दोषी पारू थाना क्षेत्र के मो.एजाज को सोमवार को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उसपर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। नगर थाना क्षेत्र स्थित एक परीक्षा केंद्र के पास से दो वर्ष पहले 15 वर्षीया छात्रा को अगवा किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने आठ गवाहों को कोर्ट में पेश किया। पटना एयरपोर्ट पर मिली थी छात्रा : छात्रा की मां ने 22 फरवरी 2023 को नगर थाने में एफआईआर कराई थी। बताया था कि उसकी पुत्री 21 फरवरी 2023 को मैट्रिक की परीक्षा देने नगर थाना क्षेत्र स्थित एक केंद्र पर गई थी। वहां से मो.एजाज ने...