लातेहार, फरवरी 11 -- लातेहार, संवाददाता। एसडीएम अजय कुमार रजक ने लातेहार अनुमण्डल अन्तर्गत मैट्रिक और इंटर परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त आयोजन को लेकर अनुमण्डल क्षेत्र अन्तर्गत भानासुस की धारा 163 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू है। जिसके अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र के आस-पास 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा मटरगस्ती करना, लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, घातक हथियार लेकर चलना, प्रदर्शन करना, धरना देना, परची, किताब या अन्य कोई सामान बांटना, कदाचार को प्रोत्साहन देना या अन्य कोई ऐसा कार्य करना जिससे परीक्षा की स्वच्छता प्रभावित हो वर्जित रहेगा। कदाचार में पकड़े गये छात्र/छात्राओं एव...