फरीदाबाद, दिसम्बर 2 -- पलवल। जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षाओं को देखते हुए केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 16 जनवरी तक परीक्षा के दिन सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के खड़ा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा फोटोस्टेट की दुकानें, डुप्लिकेटिंग सुविधा परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगे। जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में अनाधिकृत व्यक्तियों के एकत्रित होने व हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। परीक्षा केंद्र में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में आग्नेयास्त्रों, तलवारों, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू जैसे हथियारों...