मऊ, जनवरी 29 -- मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. केपी सिंह ने हलधरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत परिवार रजिस्टर में धोखाधड़ी के मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। मामले में हलधरपुर थाना क्षेत्र के बिलौझा निवासी राजेश कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 175 (3) के तहत आवेदन था। आवेदन में इसी थाना क्षेत्र के बिलौझा निवासी सागर सतीश कुमार को आरोपी बनाया गया है।आवेदक के अनुसार उसके पिता की दो पत्नी थीं, पहली पत्नी की मौत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी की थी, जिससे आवेदक और उसके अन्य भाई-बहन हैं। पिता की मौत के बाद आवेदक की बड़ी मां के लड़के आरोपी द्वारा फर्जी परिवार रजिस्टर तैयार कराकर उनको सम्पत्ति से बेदखल करना चाहते हैं। आवेदक ने मामले को लेकर थाने में सूचना दी थी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद आवे...