बुलंदशहर, मई 30 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, न्याय कक्ष संख्या-3 शिवानन्द ने औरंगाबाद क्षेत्र में एक ही परिवार के कई लोगों पर जानलेवा हमला कर घायल कर देने के मामले में आठ अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़े जाने और 40-40 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि 4 फरवरी 2014 को थाना औरंगाबाद में वादी नवाब ख़ां निवासी गांव नौबतपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वादी, उसके भाई हनीफ व निजाम, उसके लड़के अतीक व साजिद तथा दामाद दानिश को आरोपी पक्ष द्वारा जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया था। मामले में पुलिस ने जांच कर आरोपी अहमद सईद, अहमद अली, रहीसुद्दीन, समशुद्दीन, रहीमुद्दीन...