रांची, अप्रैल 29 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी, बच्चे समेत परिवार के छह लोगों की हत्या करने वाले कोडरमा के गांगो दास की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सजायाफ्ता गांगो दास की अपील याचिका खारिज कर दी और फांसी की सजा बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने इसे जघन्य और घृणित कार्य माना। कोडरमा की निचली अदालत ने अक्तूबर 2024 में गांगो को फांसी की सजा सुनायी थी। इसके खिलाफ गांगो ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। पूर्व में सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। क्या है मामला घटना 26 नवंबर 2019 को हुई थी। उस समय नवलशाही थाना में मदन दास के आवेदन पर केस दर्ज किया गया था। मदन दास ने दर्ज केस में बताया था कि 26 नवंबर 2019 की रात्रि वह खाना खाकर सो गया था। रात्रि करीब 9:45 बजे...