उरई, फरवरी 20 -- उरई। प्रदेश सरकार द्वारा 30 जनवरी से व्यावसायिक वाहनों पर वन-टाइम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत एआरटीओ कार्यालय में परिवहन मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान वाहन स्वामियों को इसकी जानकारी देने के साथ ही यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। एआरटीओ प्रशासन सुरेश कुमार ने मेला में उपस्थित वाहन स्वामियों को बताया कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन कर सरकार ने परिवहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार किए हैं। इसके तहत भाड़े या पारिश्रमिक पर चलने वाले दो पहिया वाहन, मोटर कैब, मैक्सी कैब, माल वाहन और सार्वजनिक वाहन सहित सभी व्यावसायिक वाहनों पर अब वन-टाइम टैक्स की व्यवस्था वाहन पोर्टल पर तकनीकी रुप से लाइव हो चुकी है। तिपहिया मोटर कैब पर वाहन मूल्य का 7 प्रतिशत, 10 लाख रुपये तक की मोटर कैब व मैक्सी कैब पर 10.50 प्रतिशत ...