रांची, मार्च 27 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में गुरुवार को परिवहन विभाग के लिपिकों को प्रोन्नति नहीं देने के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार से आदेश के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट तलब की है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में परिवहन विभाग के लिपिक त्रिलोकी प्रसाद मिश्रा सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान बताया गया कि पूर्व में हाईकोर्ट ने विभाग को छह माह में इनकी प्रोन्नति पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। लेकिन, अभी तक उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2002 में परिवहन विभाग के लिपिक पद पर हुई थी। लेकिन, करीब 24 साल बाद भी उन्हें एक भी प्रोन...