नई दिल्ली, अक्टूबर 24 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने कहा है कि अधूरे आवासीय परियोजना को किसी अन्य बिल्डर को बेच दिए जाने के बाद भी यदि घर खरीदार को समय से फ्लैट का कब्जा नहीं मिलने पर पुराना बिल्डर भी जवाबदेह होगा। शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने अपने इस महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि 'परियोजना को किसी अन्य बिल्डर को बेच दिए जाने से पुराने बिल्डर की जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती है।' एनसीडीआरसी के पीठासीन सदस्य डॉ. इंदर जीत सिंह और सदस्य जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों की याचिका पर यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। आयोग ने मौजूदा मामले में खरीदार को समय से घर नहीं मिलने के लिए पुराने बिल्डर को भी सेवा में कमी के लिए दोषी माना है। हाल ही में पारित फैसले में शीर्ष उपभोक्ता...