बदायूं, मई 17 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में नवीन चयनित पराविधिक स्वयंसेवकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया। कार्यक्रम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है। न्यायिक सदस्य किशोर न्याय बोर्ड अरविंद कुमार गुप्ता ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं उनका विशेष ध्यान महिला कल्याण निदेशालय लखनऊ द्वारा रखा जाता है, प्रत्येक जिले में बाल संरक्षण समिति, किशोर न्यायालय, वन स्टाप सेंटर, बाल आश्रय, संप्रेषण गृह स्थापित हैं। कहा, विधि विरुद्ध कृत करने पर किशोर को सुधारात्मक दंड देने के लिए प्रधानम जिस्ट्रेट के साथ एक सदस्य की सहमति अनिवार्य होती है। दोनों सामाजिक सदस्य मजिस्ट्रेट के समकक्ष अधि...