एटा, नवम्बर 4 -- एनजीटी के नियमों को दृष्टिगत पराली जलाने की घटनाओं पर सतत निगरानी, कार्रवाई लगातार जारी है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि दो नवंबर को सैटेलाइट से पराली जलाने की सूचना मिली थी। संबंधित क्षेत्रीय लेखपाल, कृषि विभाग टीम ने मौके का निरीक्षण करने पर ब्लॉक अवागढ़ के नारऊ वीरनगर में अजय प्रताप सिंह पुत्र राजेंद्र प्रताप सिंह के खेत में पराली जलाने की पुष्टि हुई। पराली जलाने वाले किसान पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। उप कृषि निदेशक ने स्पष्ट किया कि खेतों में पराली जलाना दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर पर्यावरण क्षति शुल्क निर्धारित है दो एकड़ तक पांच हजार, दो से पांच एकड़ तक दस हजार रुपये, पांच एकड़ से अधिकRs. 30 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा। पुनरावृत्ति की स्थिति में संबंधित कृषक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। सैटेला...