बिहारशरीफ, नवम्बर 14 -- निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देकर भीड़ नहीं लगाने की दी चेतावनी बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहर में लगे दर्जनभर से अधिक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से शुक्रवार को दिनभर अनाउंसमेंट होता रहा। निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देकर लोगों को भीड़ नहीं लगाने की चेतावनी दी जा रही थी। साथ ही विधि-व्यवस्था बनाये रखने में सुरक्षाकर्मियों का सहयोग करने की अपील की गयी। अनाउंसमेंट में कहा गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है। किसी तरह का जुलूस निकालना, मजमा लगाना, पांच या पांच से अधिक लोगों का जमा होना गैरकानूनी है। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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