महाराजगंज, नवम्बर 7 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। पनियरा ब्लाक परिसर में कोर्ट के आदेश पर सरकारी भवनों के ध्वस्तीकरण करने की प्रक्रिया अचानक शुक्रवार को शुरू कर दी गई। मामला वर्ष 1987 से दीवानी न्यायालय गोरखपुर में विचाराधीन था और अदालत ने 30 जनवरी 1991 को फैसला देते हुए अवैध कब्जा हटाकर वादी पक्ष को कब्जा दिलाने का आदेश दिया था। इस दौरान एसडीएम सदर ने अदालत का आदेश मांगते हुए ध्वस्तीकरण को रुकवा दिया। इसको लेकर अदालत अमीन व एसडीएम के बीच तीखी बहस भी हुई। कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को पनियरा ब्लॉक परिसर में स्थित सरकारी भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होते ही अफरा-तफरी मच गई। जेसीबी पहले दो सचिवों के आवास पर चली। इसके पहले आनन-फानन में कर्मचारी फाइलें और सरकारी कागजात समेटते हुए बाहर रखने लगे। मामला खंड विकास अधिकारी बनाम नरेंद्र सिंह...
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