रांची, अक्टूबर 11 -- रांची, विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने अवमानना से जुड़े एक मामले में आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर पथ निर्माण विभाग के सचिव को 31 अक्तूबर को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जूनियर इंजीनियर (जेई) से असिस्टेंट इंजीनियर पद पर प्रोन्नति से संबंधित मामले में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है। इस संबंध में विक्रम मंडल एवं अन्य की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है। प्रार्थियों की ओर से दायर मूल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने विभाग को आदेश दिया था कि उन्हें उसी तिथि से असिस्टेंट इंजीनियर पद पर प्रोन्नत किया जाए, जिस तिथि से वरीयता सूची में उनसे कनिष्ठ कर्मियों को पदोन्नति दी गई थी। साथ ही, उन्हें सभी वित्तीय लाभ देने क...