प्रमुख संवाददाता, जनवरी 26 -- Action Against Police Sub Inspector: दंपती के बीच हुए विवाद को दरोगा ने गंभीर धाराओं में बदलकर पति को जेल भेज दिया। उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आया तो दरोगा को निलंबित कर दिया गया। मामला कानपुर के एक बड़े कारोबारी से जुड़ा हुआ है। विष्णुपुरी निवासी कारोबारी धीरज थापर के खिलाफ उनकी पत्नी रितिका ने मुकदमा दर्ज कराया था। केस बीएनएस की धारा 85, 115(2), 351(2), 352 और 308(2) में दर्ज किया गया था। इन धाराओं में अधिकतम सजा सात वर्ष तक की है, ऐसे में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। इस मामले की विवेचना ग्वालटोली थाने के परमट चौकी इंचार्ज सुरेंद्र कुमार को मिली। उसने बीएनएस की धारा 308(2) को बदलकर 308(5) कर दिया। इस धारा में अधिकतम सजा 10 वर्ष तक की है। मुकदमे में धारा बढ़ोतरी करते हुए दरोगा ने धीरज को गिरफ्तार कर जेल ...