धनबाद, अप्रैल 25 -- धनबाद, प्रतिनिधि। कांग्रेस नेता राशिद रजा, उनके दो बेटे और भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी तलब की। प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी की अदालत ने पुलिस से कांड दैनिकी के साथ इंज्यूरी रिपोर्ट भी मांगी। वरीय अधिवक्ता अभय भट्ट व धनबाद बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार ने जमानत अर्जी का विरोध किया। पत्रकार मोहम्मद शाहिद की शिकायत पर धनबाद थाने में 17 अप्रैल को कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष राशिद रजा अंसारी, उनके पुत्र सैफ अंसारी, कैफ अंसारी तथा भाई मन्नू अंसारी, शाहिद अंसारी और रफीजुल अंसारी को नामजद आरोपी बनाया गया था। आरोप है कि जिला कांग्रेस कमेटी ने 16 अप्रैल को हेराल्ड मामले में विरोध मार्च आयोजित किया था। रणधीर वर्मा चौक पर मीडियाकर्मी का...