सिमडेगा, जून 14 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आजीवन कारावास के साथ साथ 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। पीडीजे ने पाकरटांड़ थाना में दर्ज कांड संख्या 19/22 की सुनवाई करते हुए आरोपी मतन राम को अपनी पत्नी आरती देवी की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मामले की सुनवाई के क्रम में अभियोजन पक्ष से पीपी निशि कच्छप ने दलीलें पेश की थी। क्या था मामला पाकरटांड थाना क्षेत्र के किनबीरा गंझूटोली गांव निवासी मतन राम ने दो सितम्बर 2022 को धारदार हथियार से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। बताया गया कि नशे की हालत में मतन राम का किसी बात को लेकर अपनी पत्नी आरती देवी के साथ विवाद हो गया था। विवाद में आवेश में आकर मतन राम ने घर म...