सुल्तानपुर, जुलाई 22 -- सुलतानपुर। अमेठी के कटरा फूल कुंवरि में युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मुकदमे से मृतक की पत्नी समेत तीन आरोपियों को न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ला ने बताया कि दो अप्रैल 2009 को मुसाफिरखाना कोतवाली के रुदौली निवासी रवि प्रकाश तिवारी अमेठी के रायपुर फुलवारी स्थित ससुराल गया था। रात में कटरा फूल कुंवरि में सड़क के किनारे शव मिला था। मृतक की पत्नी सुधा तिवारी, साला हृदयेश पांडेय और उसके साथी सोनू पांडेय पर मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष ठोस सबूत नहीं दे सका जिस कारण कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया।

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